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Tuesday, October 30, 2018

UP के सरकारी अस्पतालों में अब मंत्री, विधायकों को नहीं मिलेगा VIP इलाज

UP के सरकारी अस्पतालों में मंत्री विधायकों का VIP इलाज नहीं होगा  | हाईकोर्ट में दाखिल याचिका के फैसले के आधार पर ये नियम लागू करने के आदेश दिए हैं।

सचिव स्वास्थ्य वी हेकाली झिमोमी ने शासनादेश में कहा है कि किसी को भी वीआईपी इलाज नहीं मिलेगा। सभी मरीजों के साथ एक समान व्यवहार होगा।
यदि ऐसी किसी बीमारी का इलाज कराना पड़े, जिसका इलाज सरकारी अस्पताल में नहीं है तो विशेष परिस्थितियों में प्रतिपूर्ति दी जा सकती है।
कोर्ट के आदेश की प्रति सभी सीएमएस, सीएमओ और सीएचसी व पीएचसी के प्रभारियों को भेजी गई है।

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