मुजफ्फरपुर बालिका गृह मामले में सुप्रीम कोर्ट ने नीतीश सरकार को लताड़ा है। सुप्रीम कोर्ट ने मामले में सरकार नाकामी को लेकर अफआईआर कॉपी सही करने का आदेश दिया है|
कोर्ट ने कॉपी को सही करने लिए बिहार सरकार को 24 घंटे का समय दिया है| एफआईआर में आईपीसी और पोक्सो एक्ट के साथ धारा 377 यानि दुष्कर्म के चार्ज जोड़ने का हुक्म दिया है| सुप्रीम कोर्ट ने आगे कहा कि अगर हमने पाया कि केस में धारा 377 आईपीसी और पोक्सो एक्ट के तहत अपराध थे और आपने प्राथमिकी दर्ज नहीं की तो हम सरकार के खिलाफ आदेश पारित करेंगे|
सुप्रीम कोर्ट ने बिहार सरकार को टार्गेट करते हुए कहा कि आप क्या कर रहे हैं यह शर्मनाक है। अगर बच्ची के साथ लागातार दष्कर्म हुआ है आप कहते हैं कि यह कुछ भी नहीं है भला आप ये कैसे कर सकते हैं यह अमानवीय है| हमें बताया गया कि मामला बड़ी गंभीरता से देखा जाएगा यह है आप की गंभीरता|
कोर्ट ने कॉपी को सही करने लिए बिहार सरकार को 24 घंटे का समय दिया है| एफआईआर में आईपीसी और पोक्सो एक्ट के साथ धारा 377 यानि दुष्कर्म के चार्ज जोड़ने का हुक्म दिया है| सुप्रीम कोर्ट ने आगे कहा कि अगर हमने पाया कि केस में धारा 377 आईपीसी और पोक्सो एक्ट के तहत अपराध थे और आपने प्राथमिकी दर्ज नहीं की तो हम सरकार के खिलाफ आदेश पारित करेंगे|
सुप्रीम कोर्ट ने बिहार सरकार को टार्गेट करते हुए कहा कि आप क्या कर रहे हैं यह शर्मनाक है। अगर बच्ची के साथ लागातार दष्कर्म हुआ है आप कहते हैं कि यह कुछ भी नहीं है भला आप ये कैसे कर सकते हैं यह अमानवीय है| हमें बताया गया कि मामला बड़ी गंभीरता से देखा जाएगा यह है आप की गंभीरता|

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