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Friday, December 28, 2018

तीन तलाक बिल लोकसभा में पास होने के बाद क्या राज्यसभा में भी होगा पास

तीन तलाक बिल लोकसभा में पास होने के बाद क्या राज्यसभा में भी होगा पास.
तीन तलाक की प्रथा को रोकने के मकसद से लाया गया मुस्लिम महिला विवाह अधिकार संरक्षण विधेयक, 2018 गुरुवार को लोकसभा में पास हो गया. 5 घंटे चली चर्चा के बाद विधेयक के पक्ष में 245 और विरोध में 11 वोट पड़े, जबकि वोटिंग के दौरान कांग्रेस, एआईएडीएमके, डीएमके और समाजवादी पार्टी ने वॉक आउट कर दिया. संसद के निचले सदन में केंद्र सरकार के पास स्पष्ट बहुमत होने के चलते यह तय माना जा रहा था कि यह बिल लोकसभा में पास हो जाएगा. लेकिन विपक्षी दलों समेत अहम मुद्दों पर केंद्र का साथ देने वाली एआईएडीएमके का वॉक आउट एक बार फिर अटक सकता है.
सरकार ने दिसंबर, 2017 में लोकसभा में मुस्लिम महिला विधेयक लोकसभा से पारित कराया, लेकिन यह बिल राज्यसभा में अटक गया क्योंकि उच्च सदन सरकार के पास पर्याप्त संख्या बल नहीं है.इसलिए राज्यसभा में अभी पास नहीं किया गया है. लेकिन एक बार फिर यह विधेयक राज्यसभा में अटक गया. इसके बाद सितंबर में सरकार अध्यादेश लेकर आई. चूंकि, अध्यादेश की अवधि 6 महीने होती है लिहाजा यह बिल एक बार फिर संशोधन के साथ लोकसभा में लाया गाया. हालांकि इस विधेयक का कांग्रेस ने समर्थन किया था लेकिन उसकी मांग थी कि बिल में कुछ अहम संशोधन किए जाएं. अब जब तीन तलाक विधेयक दोबारा लोकसभा में आया तो कांग्रेस इस विधेयक को असंवैधानिक बताते हुए वॉक आउट कर गई. केंद्र सरकार की उपलब्धि और नारी सशक्तिकरण की दिशा में बहुत बड़ा कदम बताते रहे हैं. अब पहली समस्या यह है कि मौजूदा संसद सत्र 8 जनवरी तक ही चलना है और अगर इस बार भी बिल राज्यसभा में अटक जाता है तो सरकार को दोबारा अध्यादेश लाना पड़ेगा. तीन तलाक की प्रथा को रोकने के मकसद से मुस्लिम महिला ने तीन तलाक को रोकने की मांग की थी.जो बिल लोकसभा में पास हो गया है राज्यसभा में क्या होगा.

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