नीरव मोदी ने भारत लौटने से किया इनकार बोले कुछ गलत नहीं किया .
(Neerav Modi did not do anything wrong by refusing to return to India)
पीएनबी घोटाला केस में देश छोड़ कर भागे नीरव मोदी ने मुंबई के स्पेशल प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट कोर्ट में दिए जवाब में कहा है कि वह भारत नहीं लौटेगा. कोर्ट को दिए जवाब में यह भी कहा है कि उसने कुछ गलत नहीं किया. मुंबई के पीएमएलए कोर्ट में प्रवर्तन निदेशालय की इस अर्जी पर सुनवाई चल रही है कि भगोड़े नीरव मोदी को आर्थिक अपराधी घोषित किया जाए और उसकी पूरी संपत्ति जब्त की जाए. कोर्ट ने इस बाबत नीरव मोदी से जवाब मांगा था कि उसे क्यों न आर्थिक अपराधी घोषित किया जाए. इसके जवाब में मोदी के वकील ने कोर्ट को बताया कि उसने कुछ भी गलत नहीं किया है और उसका भारत लौटने का कोई इरादा भी नहीं है.क्योकि मैंने कुछ गलत नहीं किया है. नीरव मोदी ने कोर्ट को बताया कि उसने जो भी ट्रांजेक्शन किए, वे सभी दीवानी प्रक्रिया के तहत आते हैं और यह यह कोई आपराधिक जुर्म नहीं है. नीरव मोदी और उसका मामा मेहुल चोकसी दोनों पंजाब नेशनल बैंक के साथ करीब 13 हजार करोड़ रुपए के फ्रॉड के आरोपी हैं. दोनों इस समय देश से बाहर रह रहे हैं. और मेरा अभी भारत में लौटने का कोई इरादा नहीं है. पीएमएलए कोर्ट भगोड़ा आर्थिक अपराधी अधिनियम की धारा 2एफ के तहत सबूत के आधार पर नीरव मोद को आर्थिक अपराधी करार दे सकता है. इस कानून के मुताबिक जो व्यक्ति अपराध करने के बाद देश छोड़ गया हो और जांच के लिए कोर्ट में हाजिर न हो रहा हो, जिसके खिलाफ गैर-जमानती वॉरंट जारी हो चुका. उसे भगोड़ा आर्थिक अपराधी ठहराया जा रहा है.
(Neerav Modi did not do anything wrong by refusing to return to India)
पीएनबी घोटाला केस में देश छोड़ कर भागे नीरव मोदी ने मुंबई के स्पेशल प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट कोर्ट में दिए जवाब में कहा है कि वह भारत नहीं लौटेगा. कोर्ट को दिए जवाब में यह भी कहा है कि उसने कुछ गलत नहीं किया. मुंबई के पीएमएलए कोर्ट में प्रवर्तन निदेशालय की इस अर्जी पर सुनवाई चल रही है कि भगोड़े नीरव मोदी को आर्थिक अपराधी घोषित किया जाए और उसकी पूरी संपत्ति जब्त की जाए. कोर्ट ने इस बाबत नीरव मोदी से जवाब मांगा था कि उसे क्यों न आर्थिक अपराधी घोषित किया जाए. इसके जवाब में मोदी के वकील ने कोर्ट को बताया कि उसने कुछ भी गलत नहीं किया है और उसका भारत लौटने का कोई इरादा भी नहीं है.क्योकि मैंने कुछ गलत नहीं किया है. नीरव मोदी ने कोर्ट को बताया कि उसने जो भी ट्रांजेक्शन किए, वे सभी दीवानी प्रक्रिया के तहत आते हैं और यह यह कोई आपराधिक जुर्म नहीं है. नीरव मोदी और उसका मामा मेहुल चोकसी दोनों पंजाब नेशनल बैंक के साथ करीब 13 हजार करोड़ रुपए के फ्रॉड के आरोपी हैं. दोनों इस समय देश से बाहर रह रहे हैं. और मेरा अभी भारत में लौटने का कोई इरादा नहीं है. पीएमएलए कोर्ट भगोड़ा आर्थिक अपराधी अधिनियम की धारा 2एफ के तहत सबूत के आधार पर नीरव मोद को आर्थिक अपराधी करार दे सकता है. इस कानून के मुताबिक जो व्यक्ति अपराध करने के बाद देश छोड़ गया हो और जांच के लिए कोर्ट में हाजिर न हो रहा हो, जिसके खिलाफ गैर-जमानती वॉरंट जारी हो चुका. उसे भगोड़ा आर्थिक अपराधी ठहराया जा रहा है.
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