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Sunday, March 10, 2019

बढ़ सकती है अनिल अंबानी की मुश्किलें, सुप्रीम कोर्ट ने एरिक्सन का बकाया भुगतान करने के लिए दी चार हफ्तों की मोहलत

बढ़ सकती है अनिल अंबानी की मुश्किलें, सुप्रीम कोर्ट ने एरिक्सन का बकाया भुगतान करने के लिए दी चार हफ्तों की मोहलत.

(Anil Ambani's difficulties may increase, the Supreme Court has granted a four-week delay for Ericsson's outstanding payment)
सुप्रीम कोर्ट द्वारा एरिक्सन का बकाया भुगतान करने के लिए रिलायंस कम्युनिकेशंस (आरकॉम) को चार हफ्तों की मोहलत दी गयी है| अंबानी की असल मुश्किलें शुरू हो गई हैं। सुप्रीम कोर्ट की अवमानना से बचने के लिए आरकॉम के प्रमोटर अनिल अंबानी और उनका ग्रुप एरिक्सन को 453 करोड़ रुपये के बकाया भुगतान के उपाय (संपत्तियों की बिक्री सहित) में लगे हैं,
आरकॉम की मुश्किलें बढ़ने वाली हैं, क्योंकि कई और लेनदार कंपनी और उसके निदेशकों से अपना बकाया के लिए सुप्रीम कोर्ट में कतार में खड़े हैं।
लेनदारों की याचिकाओं पर सुनवाई सोमवार को होने की उम्मीद है। सुप्रीम कोर्ट की वेबसाइट के मुताबिक, न्यायमूर्ति रोहिंटन नरीमन और विनीत सरन की पीठ के समक्ष मामले की सुनवाई होनी है।मॉरिशस की कंपनी एचएसबीसी डेजी इन्वेस्टमेंट्स के नेतृत्व में रिलायंस इंफ्राटेल के माइनॉरिटी इन्वेस्टर्स के एक समूह ने अनिल अंबानी, आरकॉम तथा ग्रुप की अन्य कंपनियों के निदेशकों के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है। रिलायंस इन्फ्राटेल, एचएसबीसी डेजी और अन्य के बीच हुए समझौते की शर्तों के मुताबिक, रिलायंस इन्फ्राटेल को बकाये की रकम अगले छह महीने के भीतर अदा करनी है। 
आरकॉम पर करीब 47,000 करोड़ रुपये का कर्ज है। आरकॉम को उनके बड़े भाई मुकेश अंबानी की कंपनी रिलायंस जियो 25,000 करोड़ रुपये में खरीदने वाली थी, मगर सौदा पूरा नहीं हो पाया। कर्ज चुकाने में नाकाम रहने के कारण दिवालिया याचिका दायर करने का ऐलान किया था।

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