हार्दिक पटेल का चुनाव लड़ना मुश्किल, याचिका पर तत्काल सुनवाई से SC ने किया इनकार.
(hardik patel's tough election, sc rejects plea on immediate hearing)सुप्रीम कोर्ट ने हार्दिक पटेल की याचिका पर तत्काल सुनवाई से मना कर दिया. हार्दिक ने गुजरात हाईकोर्ट के उस फैसले के खिलाफ अपील की थी जिसमें उनके चुनाव लड़ने पर रोक लगा दी गई थी.गुजरात हाईकोर्ट ने हार्दिक पटेल के खिलाफ दायर दंगा भड़काने के मामले में 29 मार्च को यह फैसला सुनाया था. साल 2018 में कोर्ट ने पाटीदार नेता हार्दिक पटेल को दोषी ठहराते हुए 2 साल की जेल की सजा सुनाई गयी थी.
गुजरात हाईकोर्ट के फैसले के बाद हार्दिक ने सुप्रीम कोर्ट का रुख किया था. गुजरात में लोकसभा चुनावों के लिए नामांकन की अंतिम तिथि 4 अप्रैल है. ऐसे में अदालत की ओर से मामले में तत्काल सुनवाई से इनकार करने पर अब हार्दिक का चुनाव लड़ना लगभग मुश्किल हो गया है.कांग्रेस में शामिल होने से चार दिन पहले पटेल ने हाईकोर्ट से आग्रह किया था कि विसनगर के बीजेपी विधायक ऋषिकेश पटेल के कार्यालय पर तोड़फोड़ और दंगा करने के मामले में मिली सज़ा के ख़िलाफ़ स्थगन आदेश दिया जाए.
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