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Friday, October 05, 2018

गुरमीत राम रहीम को सीबीआई कोर्ट से मिली जमानत

दो साध्वियों से रेप के दोषी गुरमीत राम रहीम को एक मामले में जमानत मिल गई है, हालांकि अभी उसकी जेल से रिहाई नहीं होगी। 
                                              

पंचकूला की सीबीआई कोर्ट ने राम रहीम को कास्टरेशन केस में जमानत दी है। 400 साधुओं को नपुंसक बनाने के मामले में राम रहीम को को कोर्ट ने जमानत दी है। हालांकि राम रहीम को रेप केस के मामले में अभी भी जेल में ही रहना पड़ेगा। इससे पहले सीबीआई की पंचकूला कोर्ट ने राम रहीम की जमानत याचिका को खारिज कर दिया था।
400 साधुओं को नपुंसक बनाने से जुड़े केस में मिली जमानत
यौन शोषण मामले में दोषी गुरमीत राम रहीम को 400 साधुओं को नपुंसक बनाने से जुड़े केस में पंचकूला की विशेष सीबीआई कोर्ट ने जमानत दे दी है। भले ही कोर्ट ने राम रहीम को जमानत दे दी हो लेकिन उसे रेप केस में अभी जेल में ही रहना पड़ेगा। कोर्ट ने साध्वी से रेप मामले में राम रहीम को दोषी ठहराते हुए 20 साल की सजा सुनाई है।
सीबीआई कोर्ट के विशेष जज जगदीप सिंह ने दी जमानत
सीबीआई कोर्ट के विशेष जज जगदीप सिंह ने मामले की सुनवाई करते हुए इस मामले में राम रहीम को जमानत दी। साधुओं को नपुंसक बनाने का मामला पहले जज सुनील राठी की अदालत में था हालांकि वहां याचिका रद्द होने के बाद राम रहीम ने जगदीप सिंह की अदालत में याचिका दायर की। अब सवाल सीबीआई जांच पर उठ रहे जो मामले में पर्याप्त सबूत नहीं जुटा सकी है। फिलहाल जमानत मिलने के बाद भी राम रहीम को कोई राहत नहीं मिली है, उसे जेल में ही रहना पड़ेगा।
रेप केस में जेल में रहेंगे राम रहीम
फरवरी में सीबीआई ने डेरा सच्चा सौदा के सिरसा आश्रम में साधुओं को नपुंसक बनाने के मामले में गुरमीत राम रहीम और दो डॉक्टरों के खिलाफ चार्जशीट दाखिल की थी। पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट के निर्देश पर डेरा सच्चा सौदा में 400 से ज्यादा साधुओं को नपुंसक बनाने के मामले की जांच सीबीआई कर रही थी। डेरा में साधु रहे हंसराज ने हाईकोर्ट में याचिका दायर कर जबरन नपुंसक बनाने के मामले में जांच की मांग की थी।

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