RBI और सरकार के बीच बढ़ती टेंशन पर बोले वित्त मंत्री, सरकार आगे भी देती रहेगी RBI को सलाह. मोदी सरकार ने रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया (आरबीआई) के खिलाफ आरबीआई ऐक्ट, 1934 के तहत केंद्र सरकार को मिले इस अधिकार का इस्तेमाल किया है.
आरबीआई ऐक्ट के सेक्शन 7 के तहत सरकार को यह अधिकार प्राप्त है कि वह सार्वजनिक हित के मुद्दे पर आरबीआई को सीधे-सीधे निर्देश दे सकती है, जिसे आरबीआई मानने से इनकार नहीं कर सकता है.
उर्जित पटेल दे सकते है इस्तीफा- इस बीच, आशंका जताई जाने लगी है कि सरकार और आरबीआई के बीच खटास बढ़ सकती है. आरबीआई गवर्नर उर्जित पटेल इस्तीफा दे सकते हैं.
वित्त मंत्री ने कहा- एक्ट के तहत RBI की स्वायतत्ता सुरक्षित है. आरबीआई और सरकार के बीच आगे भी चर्चा होती रहेगी.क्या है सेक्शन-7
रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ऐक्ट, 1934 की धारा 7 कहती है, 'केंद्र सरकार सार्वजनिक हित के लिए अनिवार्य मानते हुए बैंक के गवर्नर से मशविरे के बाद समय-समय पर इस तरह के निर्देश दे सकती है.
अब है ये टेंशन- एक्सपर्ट्स का कहना है कि सेक्शन 7 के इस्तेमाल के बाद केंद्रीय बैंक के पास अपनी मर्जी से फैसले करने की गुंजाइश बहुत कम रह जाती है.
उर्जित पटेल दे सकते है इस्तीफा- इस बीच, आशंका जताई जाने लगी है कि सरकार और आरबीआई के बीच खटास बढ़ सकती है. आरबीआई गवर्नर उर्जित पटेल इस्तीफा दे सकते हैं.
वित्त मंत्री ने कहा- एक्ट के तहत RBI की स्वायतत्ता सुरक्षित है. आरबीआई और सरकार के बीच आगे भी चर्चा होती रहेगी.क्या है सेक्शन-7
रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ऐक्ट, 1934 की धारा 7 कहती है, 'केंद्र सरकार सार्वजनिक हित के लिए अनिवार्य मानते हुए बैंक के गवर्नर से मशविरे के बाद समय-समय पर इस तरह के निर्देश दे सकती है.
अब है ये टेंशन- एक्सपर्ट्स का कहना है कि सेक्शन 7 के इस्तेमाल के बाद केंद्रीय बैंक के पास अपनी मर्जी से फैसले करने की गुंजाइश बहुत कम रह जाती है.
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