आदेशों की अवहेलना से नाराज सुप्रीम कोर्ट ने आम्रपाली ग्रुप के तीन निदेशकों अनिल शर्मा, शिवप्रिय और अजय कुमार को पुलिस बुलाकर कस्टडी में भेज दिया.
खाते सीज कर चुका है सुप्रीम कोर्ट
निवेशकों के साथ धोखाधड़ी के मामले में सुप्रीम कोर्ट आम्रपाली ग्रुप पर पहले से शिकंजा कस चुका है. अगस्त में सुनवाई के दौरान कोर्ट ने कंपनी के ऑडिटर को कहा था कि वह जांच कर बताएं कि आखिर खरीददारों के 2500 करोड़ से ज्यादा रुपये कहां गए? कोर्ट ने आम्रपाली ग्रुप को फटकार लगाते हुए कहा कि इस कंपनी की कारगुजारी पूरी तरह से गलत और अनुचित थी. कोर्ट ने सभी 40 कंपनियों और निदेशकों के फ्रीज बैंक खातों की भी जानकारी मांगी है. कोर्ट ने सुनवाई के दौरान कहा कि अगर मांगी गई किसी भी डिटेल में कमी हुई तो कोर्ट की अवमानना के मुकदमे के लिए तैयार रहे कंपनी. इतना ही नहीं बुधवार को कोर्ट द्वारा सभी बैंक खातों को फ्रीज करने के आदेश के बाद अगर खातों से पैसे निकाले गए तो भी कोर्ट कंपनी पर अवमानना की कार्रवाई करेगा. कोर्ट ने इस बात पर भी हैरानी जताई कि वर्ष 2015 के बाद से लेकर अब तक कंपनी का ऑडिट तक नहीं हुआ है.
गौरतलब है कि सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को ही आम्रपाली ग्रुप के सभी खातों को फ्रीज करने का आदेश जारी किया था.सुनवाई के दौरान कोर्ट ने कंपनी के सभी डायरेक्टर के भी बैंक खातों को फ्रीज करने को कहा था. इतना ही नहीं सुप्रीम कोर्ट ने सभी डायरेक्टर के व्यक्तिगत सम्पत्ति को भी अटैच करने को कहा . मामले की सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने आम्रपाली ग्रुप को कड़ी फटकार लगाई है. कोर्ट ने कहा कि आम्रपाली ग्रुप कोर्ट के साथ गंदा खेल खेल रही है. ग्रुप सुप्रीम कोर्ट द्वारा दिए गए आदेश का भी पालन नहीं कर रही. सुनवाई के दौरान कोर्ट ने अपनी कड़ी प्रतिक्रिया दर्ज कराते हुए कहा कि आम्रपाली ग्रुप से जुड़े लोग उनके सब्र का इंतहा ले रहे हैं. इस मामले में कोर्ट ने शहरी विकास मंत्रालय के सेकेट्री को भी समन जारी किया था.
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