शेल्टर होम मामले में सुप्रीम कोर्ट ने एक बार फिर बिहार सरकार को फटकार लगाई है. सुप्रीम कोर्ट ने बिहार सरकार से पूछा है कि आप बताइए, क्या बाकी बचे शेल्टर होम के मामले को सीबीआई को ट्रांसफर किया जाए या नहीं?
सुनवाई के बाद सुप्रीम कोर्ट ने बिहार के सभी 17 शेल्टर होम की जांच सीबीआई को ट्रांसफर करने के आदेश जारी कर दिए हैं.सीबीआई के वकील ने कोर्ट को बताया कि वे अपने मन से किसी भी जांच को अपने हाथ में नहीं ले सकते. सीबीआई के वकील ने आलोक वर्मा मामले का हवाला देते हुए कहा कि हमें कोई भी नीतिगत फैसला करने का अधिकार नहीं है. सीबीआई के वकील की बात सुनने के बाद कोर्ट ने कहा कि हमारा फैसला दूसरी बेंच के फैसलों से प्रभावित नहीं होगा.शेल्टर होम मामले पर मंगलवार को सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने नीतीश सरकार को फटकार लगाते हुए कहा था कि पूरे मामले में राज्य का रवैया बेहद दुर्भाग्यपूर्ण, अमानवीय और लापरवाह है.

No comments:
Post a Comment