स्टेट बैंक ऑफ इंडिया 12 दिसंबर से बैंक का एक और नियम बदलने वाला है. इस नए नियम का असर उन लोगों पर पड़ेगा जो SBI कस्टमर्स हैं और लेन-देन के लिए चेक का इस्तेमाल करते हैं.
रिजर्व बैंक के निर्देश को फॉलो करते हुए बैंक अगले साल यानी 1 जनवरी 2019 से नॉन-CTS चेक क्लियर नहीं करेंगे. इस संबंध में SBI ने 12 दिसंबर डेडलाइन तय की है. यानी SBI 12 दिसंबर से ही नॉन-CTS चेक स्वीकार नहीं करेगा. 12 दिसंबर के बाद से SBI केवल CTS चेक्स ही क्लियर करेगा.बैंक 1 जनवरी 2019 से ऐसा करेंगे. RBI ने यह निर्देश तीन महीने पहले दिया था. इस फैसले को लेकर SBI ने अपने कस्टमर्स को मैसेज भेजना शुरू कर दिया है. मैसेज में ग्राहकों से चेक बुक सरेंडर करने और नई चेक बुक जारी करने के लिए अपील की गई है.CTS यानी चेक ट्रंकेशन सिस्टम. इस सिस्टम के तहत चेक की एक इलेक्ट्रॉनिक इमेज कैप्चर हो जाती है और फिजिकल चेक को एक बैंक से दूसरे बैंक में क्लियरेंस के लिए भेजने की जरूरत नहीं होती.इससे फिजिकल चेक्स को मैनेज करने, उन्हें एक जगह से दूसरी जगह भेजने का झंझट खत्म हो जाता है. साथ ही इस पर आने वाले खर्च और चेक क्लियरेंस में लगने वाले टाइम की भी बचत होती है.
नॉन-CTS चेक कंप्यूटर द्वारा रीड नहीं किए जा सकते. इसलिए उन्हे फिजिकली ही एक जगह से दूसरी जगह क्लियरेंस के लिए भेजना होता है.
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