आयकर विभाग ने दिया सोनिया और राहुल गांधी को 100 करोड़ का नोटिस.
(Income Tax Department gives Sonia and Rahul Gandhi 100 crores notice)इनकम टैक्स विभाग के मुताबिक सोनिया गांधी और राहुल गांधी पर एजेएल से संबंधित 100 करोड़ रुपये की देनदारी है.देनदारी के कारण आयकर विभाग ने सोनिया और राहुल गांधी पर 100 करोड़ का नोटिस जारी किया है. इस मामले की अगली सुनवाई 29 जनवरी को होगी. हलफनामा फाइल करने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने एक हफ्ते का वक्त दिया है. इस मामले में पी चिदंबरम, सोनिया और राहुल के वकील हैं.
नेशनल हेराल्ड केस में सुप्रीम कोर्ट पहले ही कांग्रेस के शीर्ष नेताओं राहुल गांधी और उनकी मां सोनिया गांधी के 2011-12 के कर निधारण मामलों को फिर से खोलने की अनुमति आयकर विभाग को दे दी है. निचली अदालत में सबसे पहले ये मामला बीजेपी नेता सुब्रमणियम स्वामी ने उठाया था. राहुल गांधी और सोनिया गांधी को निचली अदालत ने 19 दिसंबर, 2015 को जमानत दी थी. स्वामी ने वित्त मंत्री को भी कर चोरी के बारे में याचिका दी थी. कांग्रेस पार्टी के स्वामित्व वाले एसोसिएटेड जर्नल्स के 90.25 करोड़ रूपए वसूल करने का अधिकार हासिल करके धोखा और गबन करने की साजिश रचने का आरोप लगाया है. इस मामले में पी चिदंबरम, सोनिया और राहुल के वकील हैं.

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