RCTC घोटाले में लालू यादव, राबड़ी देवी और तेजस्वी यादव को मिली जमानत, अगली सुनवाई 11 फरवरी को होगी
(RCTC scam Lalu Yadav, Rabri Devi and Tashavi Yadav get bail, alley hearings will be held on February 11)आईआरसीटीसी घोटाला में सोमवार को लालू प्रसाद यादव के लिए एक राहत की खबर है. दिल्ली की पटियाला हाउस अदालत ने IRCTC घोटाले से जुड़े मनी लॉन्डरिंग केस में बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री लालू प्रसाद यादव, उनकी पत्नी राबड़ी देवी, पुत्र तेजस्वी यादव तथा अन्य को नियमित ज़मानत दे दी है.अदालत ने एक लाख रुपये के निजी मुचलके तथा इतनी ही रकम का एक ज़मानती लाने पर नियमित ज़मानत दी है. मामले की अगली सुनवाई 11 फरवरी को होगी.जमानत मिलने के बाद लालू यादव के बेटे और बिहार में नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने कहा, 'हमें विश्वास है कि हमें न्याय मिलेगा. हमें न्यायपालिका पर पूरा भरोसा है. अब 11 फरवरी के बाद ही दखना है क्या होगा. इससे पहले 19 जुनवरी को आईआरसीटीसी घोटाले से जुड़े दो मामलों में दिल्ली की एक अदालत ने लालू प्रसाद की अंतरिम जमानत अवधि 28 जनवरी तक के लिए बढ़ा दी थी. यह दोनों मामले सीबीआई और प्रवर्तन निदेशालय की ओर से दायर किए गए हैं. विशेष न्यायाधीश अरूण भारद्वाज ने प्रसाद की पत्नी राबड़ी देवी और पुत्र तेजस्वी यादव की अंतरिम जमानत अवधि भी 28 जनवरी तक के लिए बढ़ा दी थी.लालू प्रसाद यादव के अलावा बिहार की पूर्व मुख्यमंत्री और लालू यादव की पत्नी राबड़ी देवी और लालू के छोटे बेटे तेजस्वी यादव की भी पटियाला हाईकोर्ट में पेशी हुई थी. कोर्ट में राबड़ी और तेजस्वी की पेशी के दौरान आरजेडी सांसद मनोज झा और राजन तिवारी भी मौजूद थे. पेशी के बाद तेजस्वी ममता बैनर्जी की रैली में शामिल होने के लिए कोलकाता रवाना हो गए.
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