यूजीसी का बड़ा फैसला, इन 8 शिक्षण संस्थानों में पिछड़े सामान्य वर्ग के छात्रों को नहीं मिलेगा आरक्षण
(UGC's major decision, students of backward classes in the 8 educational institutions will not get reservation)देश के आठ शिक्षण संस्थानों में पिछड़े सामान्य वर्ग को आरक्षण नहीं मिलगा। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (यूजीसी) ने इस संबंध में एक पत्र जारी किया है। इसमें साफ किया गया है कि देश के किन-किन संस्थानों में केंद्र सरकार का ताजा आरक्षण संबंधी आदेश लागू होगा और कहां नहीं होगा।
यूजीसी के संयुक्त सचिव डॉ. जितेंद्र कुमार त्रिपाठी की ओर से जारी सूचना के मुताबिक देश के 40 केंद्रीय विश्वविद्यालयों, आठ डीम्ड टू बी यूनिवर्सिटी, दिल्ली के 54 कॉलेज, बनारस हिंदू विवि के चार कॉलेज और इलाहाबाद विवि के 11 संघटक कॉलेजों में आर्थिक रूप से पिछड़े सामान्य वर्ग के लिए 10 प्रतिशत आरक्षण का नियम लागू होगा. देश के आठ इंस्टीट्यूट ऑफ एक्सीलेंस में यह आरक्षण लागू नहीं होगा। यूजीसी ने सभी संस्थानों से कोर्सवार सीटों का ब्योरा और जरूरी वित्तीय संसाधनों की जानकारी 31 जनवरी 2019 से पहले उपलब्ध कराने को भी कहा है। उत्तराखंड में हेमवती नंदन बहुगुणा गढ़वाल केंद्रीय विश्वविद्यालय और गुरुकुल कांगड़ी विश्वविद्यालय हरिद्वार में 10 प्रतिशत आरक्षण का लाभ मिलेगा।
इन संस्थानों में नहीं मिलेगा आरक्षण:-होमी भाभा नेशनल इंस्टीट्यूट, मुंबईटाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च, मुंबईनॉर्थ ईस्टर्न इंदिरा गांधी रीजनल इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ एंड मेडिकल साइंस, शिलांग

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