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Tuesday, February 26, 2019

अगर करना चाहते है बेटी का भविष्य भी सुरक्षित, तो 31 मार्च से पहले इस स्कीम में करे इन्वेस्ट


अगर करना चाहते है बेटी का भविष्य भी सुरक्षित, तो 31 मार्च से पहले इस स्कीम में करे इन्वेस्ट.

(If you want to make the future of the daughter safe, then before the March 31, you can invest in this scheme)
भरी टैक्स से बचाने के लिए 31 मार्च से पहले जरूर कर में इन्वेस्टमेंट प्लानिंग. हम आपको एक ऐसी टैक्स सेविंग स्कीम के बारे में बता रहे हैं जिससे आपका टैक्स भी बच जाएगा साथ ही आपकी बेटी का भविष्य भी सुरक्षित हो जाएगा. बेटियों के लिए मोदी सरकार ने एक स्कीम शुरू की हुए है जिसका नाम है सुकन्‍या समृद्धि योजना. 1 जनवरी 2019 से इस योजना पर आपको 8.5% की ब्‍याज दर से इंटरेस्ट मिलेगा.

आईये जानते है कैसे खोल सकते हैं ये अकाउंट:-
सुकन्या समृद्धि योजनाः प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ‘बेटी बचाओ-बेटी पढ़ाओ’ के तहत सुकन्या समृद्धि योजना की शुरुआत 4 दिसंबर, 2014 को थी. ये एक छोटी बचत योजना है. इसमें लड़की के नाम से खोले गए सुकन्या समृद्धि खाता के जरिए लाभ प्राप्त किए जा सकते हैं.पहले सालाना 1000 रुपये न्यूनतम जमा होना अनिवार्य बनाया गया था. लेकिन, अब इसे भी घटाकर महज 250 रुपये कर दिया गया है. नए नियम 6 जुलाई 2018 से प्रभाव में हैं.
योजना का उद्देश्य:- यह योजना बालिका के जन्म से लेकर शादी करने तक परिजनों को आर्थिक मजबूती प्रदान करती है. मां-पिता की बेटी की पढ़ाई व शादी के लिए पैसे की टेंशन दूर करने में मदद करेगी.
खाता कहां खुलेगा:- सुकन्‍या समृद्धि योजना का खाता आप किसी भी पोस्‍ट ऑफिस या बैंकों की अधिकृत शाखा में खुलवा सकते हैं. आम तौर पर जो भी बैंक पीपीएफ खाता खोलने की सुविधा उपलब्‍ध कराते हैं, वे सुकन्‍या समृद्धि योजना का खाता भी खोलते हैं.
कौन खुलवा सकता है अकाउंट:- आप यह खाता तभी खुलवा सकते हैं जब आप लड़की के प्राकृतिक या कानूनन अभिभावक हों. आप दो बेटियों के नाम यह खाता खुलवा सकते हैं लेकिन अगर दूसरी बेटी के जन्‍म के समय आपको जुड़वां बेटी होती है तो आप तीसरा खाता भी खुलवा सकते हैं.
आपको होंगे ये फायदें:- जब से सरकार ने सुकन्‍या समृद्धि योजना की घोषणा की है तब से इस पर पीएफ से अधिक ब्‍याज मिल रहा है. इसमें जमा की जाने वाली राशि पर आपको आयकर अधिनियम की धारा 80सी के तहत कटौती का लाभ मिलता है. मैच्‍योरिटी पर मिलने वाली रकम भी टैक्‍स फ्री होती है.
कब निकाल सकते हैं पैसे:- बेटी के 18 साल के होने से पहले आप पैसे नहीं निकाल सकते. उसके 21 साल के होने पर अकाउंट मैच्‍योर हो जाता है. बेटी के 18 साल पूरे करने के बाद आपको आंशिक निकासी की सुविधा मिलती है. मतलब आप खाते में जमा रकम का 50 फीसदी तक निकाल सकते है.

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