ऐसे कराये 20 मार्च से पहले वोटर लिस्ट में अपना नाम दर्ज.
(Enter your name in the voter list before March 20)अगर अभी तक आपका वोट नहीं बना है तो वोट बनवाने के लिए आपके पास सिर्फ एक दिन का समय बचा है. अगर वोट नही बनवाया तो 2019 के लोकसभा चुनाव में मतदान नहीं कर पाएंगे. लोकतंत्र के सबसे बड़े उत्सव में शामिल होना है तो तुरंत जुट जाईए वोट बनवाने के काम में. लोकसभा चुनाव 11 अप्रैल से शुरू होकर 19 मई तक सात चरणों में कराए जाएंगे, जबकि मतगणना 23 मई को होगी. चुनाव आयोग के मुताबिक इस बार 21वीं सदी में जन्मे 1.5 करोड़ वोटर पहली बार अपने मताधिकार का इस्तेमाल करने वाले हैं.20 मार्च तक वोट बनवाने का आखिरी मौका है.
ऑनलाइन बनवा सकते हैं वोटर आईडी:-
वोटर लिस्ट में नाम दर्ज कराने की 20 मार्च आखिरी तारीख है. अब आप घर बैठे ही किसी भी राज्य की वोटर लिस्ट में अपना नाम दर्ज करवा सकते हैं. अगर आपके पुराने वोटर आईडी कार्ड में कोई गलती है तो भी इसे ऑनलाइन ही सुधार करवाया जा सकता है. इसके लिए बस आपको निर्वाचन आयोग की वेबसाइट https://www.nvsp.in/ पर जाकर नाम को शामिल करने या गलती सुधारने के लिए आवेदन करना होगा. वोटर लिस्ट अपडेट की जाती है. इसलिए लोकसभा चुनाव से पहले मतदाता ऑनलाइन अपडेशन की इस सुविधा का लाभ 20 मार्च तक उठा सकते हैं. इसके अलावा भारतीय निर्वाचन आयोग (ECI) ने वेब आधारित एप्लिकेशन की भी शुरुआत की है. पहले चुनावी कार्यालय को घर-घर जाकर सर्वे कराना पड़ता था. इसमें बूथ स्तर के अधिकारियों की सेवाएं ली जाती थीं. ये हर एक घर में जाकर लिस्ट में वोटरों के नाम और पते को जांचते थे. लेकिन, अब नई ऑनलाइन सुविधा मतदाताओं और निर्वाचन अधिकारियों को लिस्ट को तेजी से अपडेट करने में मदद करेगी. देशभर में तकरीबन 7,500 निर्वाचन अधिकारियों को नए प्लेटफॉर्म से जोड़ा गया है. यह रजिस्ट्रेशन और बदलाव के बारे में उन्हें SMS के जरिए अलर्ट करता है.
वोटर लिस्ट में नाम दर्ज कराने की 20 मार्च आखिरी तारीख है. अब आप घर बैठे ही किसी भी राज्य की वोटर लिस्ट में अपना नाम दर्ज करवा सकते हैं. अगर आपके पुराने वोटर आईडी कार्ड में कोई गलती है तो भी इसे ऑनलाइन ही सुधार करवाया जा सकता है. इसके लिए बस आपको निर्वाचन आयोग की वेबसाइट https://www.nvsp.in/ पर जाकर नाम को शामिल करने या गलती सुधारने के लिए आवेदन करना होगा. वोटर लिस्ट अपडेट की जाती है. इसलिए लोकसभा चुनाव से पहले मतदाता ऑनलाइन अपडेशन की इस सुविधा का लाभ 20 मार्च तक उठा सकते हैं. इसके अलावा भारतीय निर्वाचन आयोग (ECI) ने वेब आधारित एप्लिकेशन की भी शुरुआत की है. पहले चुनावी कार्यालय को घर-घर जाकर सर्वे कराना पड़ता था. इसमें बूथ स्तर के अधिकारियों की सेवाएं ली जाती थीं. ये हर एक घर में जाकर लिस्ट में वोटरों के नाम और पते को जांचते थे. लेकिन, अब नई ऑनलाइन सुविधा मतदाताओं और निर्वाचन अधिकारियों को लिस्ट को तेजी से अपडेट करने में मदद करेगी. देशभर में तकरीबन 7,500 निर्वाचन अधिकारियों को नए प्लेटफॉर्म से जोड़ा गया है. यह रजिस्ट्रेशन और बदलाव के बारे में उन्हें SMS के जरिए अलर्ट करता है.
इन दस्तावेजों की होगी जरूरत:-
एक पासपोर्ट आकार की फोटो.
पहचान पत्र-इसमें जन्म प्रमाणपत्र, पासपोर्ट, ड्राइविंग लाइसेंस, पैन कार्ड या हाई स्कूल की मार्कशीट .
पते का प्रमाण-यह राशन कार्ड, आपका पासपोर्ट, ड्राइविंग लाइसेंस या फोन या बिजली-पानी का बिल.
वोटर आईडी कार्ड एक महीने में रिलीज कर दिया जाएगा.
एक पासपोर्ट आकार की फोटो.
पहचान पत्र-इसमें जन्म प्रमाणपत्र, पासपोर्ट, ड्राइविंग लाइसेंस, पैन कार्ड या हाई स्कूल की मार्कशीट .
पते का प्रमाण-यह राशन कार्ड, आपका पासपोर्ट, ड्राइविंग लाइसेंस या फोन या बिजली-पानी का बिल.
वोटर आईडी कार्ड एक महीने में रिलीज कर दिया जाएगा.
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