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Thursday, March 14, 2019

अगर आपके PAN card की डिटेल में है गड़बड़ी, तो ऐसे ठीक करे अपना PAN card

अगर आपके PAN card की डिटेल में है गड़बड़ी, तो ऐसे ठीक करे अपना PAN card.

(If there is a disturbance in your PAN card's details, then fix your PAN card)
पैन कार्ड आयकर विभाग में व्यक्ति के लिए एक खास दस्तावेज माना जाता है। इसका इस्तेमाल बड़े पैमाने पर आईडेंटिटी प्रूफ के तौर पर किया जाता है। पर्मानेंट अकाउंट नंबर या पैन 10 डिजिट का एक अल्फान्यूमैरिक नंबर होता है, इससे आयकर विभाग जारी करता है|
पैन कार्ड में इन डिटेल्स और नामों में स्पेलिंग मिस्टेक भी हो सकती है। ऐसे में आपको बिल्कुल भी घबराने की जरूरत नहीं है, आप इसे आसानी से पैन कार्ड की गलतियों को सुधार सकते हैं|

आईये जानते है कैसे पैन कार्ड की गलतियों को ठीक करे:-
आपको एक खास फॉर्म भरना होगा। इस फॉर्म का नाम "रिक्वेस्ट फॉर न्यू पैन कार्ड ऑर/ एंड चेंजेस ऑर करेक्शन इन पैन डेटा है।" इस फॉर्म को आप नीचे दिए हुए लिंक पर क्लिक करके डाउनलोड कर सकते हैं। https://www.incometaxindia.gov.in/Documents/form-for-changes-in-pan.pdf, आप इस लिंक का इस्तेमाल कर सकते हैं। आप सारी डिटेल भरें। जैसें कि नाम, डेट ऑफ बर्थ, फादर्स नेम और आधार नंबर इत्यादि। यहां पर वही डिटेल भरें जो कि आप पैन कार्ड पर चाहते हैं। सारी डिटेल ब्लॉक लेटर में ब्लैक पैन से भरी जानी चाहिए। जैसा कि आप पैन कार्ड में करेक्शन या बदलाव करना चाहते हैं, उपयुक्त पंक्ति के बाईं ओर के बॉक्स पर टिक करें, जहां पर आप परिवर्तन या बदलाव करना चाहते हैं। उदाहरण के तौर पर अगर आप अपने नाम की स्पेलिंग में बदलाव करना चाहते हैं तो उसी पंक्ति की बाईं मार्जिन वाले बॉक्स पर क्लिक करें। ऊपरी कॉलम में आपको अपनी दो हालिया फोटो नत्थी करनी  होगी और फोटो के ऊपर आपको अपना हस्ताक्षर करना होगा। इसके साथ ही आपको अपने जन्म प्रमाण पत्र, पते का प्रमाण पत्र और अन्य दस्तावेज भी नत्थी करने होंगे। साथ ही यहां पर आपको अपने मौजूदा पैन कार्ड का प्रूफ भी देना होगा। इस फॉर्म के साथ आपको अपने मौजूदा पैन कार्ड की कॉपी भी करनी होगी। 
31 मार्च तक पैन को आधार से लिंक करवाना आवश्यक:-
केंद्र सरकार ने 31 मार्च तक पैन कार्ड को अपने आधार कार्ड से लिंक करवाना जरूरी कर दिया है। आपके पास पैन को आधार से लिंक कराने के लिए करीब 20 दिन का समय बचा है। अगर आपने इस साल 31 मार्च तक अपने पैन कार्ड से जुड़ा काम नहीं किया तो आपका कार्ड नहीं चलेगा और आप इनकम टैक्स रिटर्न, निवेश या लोन आदि से जुड़ा कोई भी काम नहीं कर पाएंगे।

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