सरकार ने पैन कार्ड को आधार से लिंक कराने की डेडलाइन को 6 महीने और बढाया.
(government increases the deadline for linking pan card from base to 6 months)अभी तक जिन लोगों ने पैन कार्ड को आधार से लिंक नहीं कराया है, उन्हें सरकार ने बड़ी राहत दी है। सरकार ने पैन को आधार से लिंक कराने की डेडलाइन को 6 महीने और बढ़ा दिया है। एक अधिकारिक बयान के मुताबिक अब पैन-आधार लिंकिंग की नई डेडलाइन 30 सितंबर है। 30 सितंबर से पहले पैन कार्ड को आधार से लिंक करा ले|
सुप्रीम कोर्ट के आदेश का पालन करते हुए आयकर रिटर्न दाखिल करने के लिए आधार का उल्लेख करना अनिवार्य ही रहेगा। यह लगातार छठा मौका है जब सरकार ने लोगों को आधार कार्ड से पैन को लिंक कराने के लिए राहत दी है।
पिछले साल जून महीने में सरकार ने कहा था कि पैन कार्ड को बायोमेट्रिक आइडी के साथ 31 मार्च तक लिंक कराना जरूरी है। केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (सीबीडीटी) की ओर से जारी किए गए बयान में कहा गया, अब आधार नंबर को पैन से लिंक कराने की नई डेडलाइन 30 सितंबर 2019 है।" सीबीडीटी ने कहा कि इस तरह की खबरें सामने आ रही थीं कि जिन भी पैन को 31 मार्च तक आधार नंबर से लिंक नहीं किया गया है, उन्हें अमान्य किया जा सकता है। इसके बाद सरकार की ओर से इस मामले पर विचार किया गया और तारीख 30 सितंबर तकऔर बढ़ा दी गई।

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