खराब लिखावट से परेशान इलाहाबाद हाईकोर्ट ने बहराइच के एक इमरजेंसी मेडिकल अफसर डॉ. रमाशंकर गुप्ता पर पांच हजार रुपये का जुर्माना लगाया है।
डॉ. गुप्ता ने ससुराल में हुई हत्या के मामले में महिला की पोस्टमार्टम रिपोर्ट तैयार की थी| अदालत ने जुर्माना एक जमानत याचिका की सुनवाई के दौरान लगाया। याची शिवपूजन पर दर्ज एफआईआर के अनुसार छह साल पहले उसका विवाह हुआ था। आरोप है कि दहेज की मांग पूरी नहीं होने की वजह से शिवपूजन के परिवारवाले बहू से मारपीट और उत्पीड़न करते थे।
महिला को अपने घर ले आए थे, लेकिन ससुराल वाले सुलह करके वापस ले गए। इसके कुछ समय बाद उन्हें अपनी बेटी की मौत की सूचना मिली। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में गला दबाकर हत्या की बात साबित हुई। इन हालात में जस्टिस अनंत कुमार ने शिवपूजन की बेल खारिज कर दी।
डॉ. गुप्ता ने ससुराल में हुई हत्या के मामले में महिला की पोस्टमार्टम रिपोर्ट तैयार की थी| अदालत ने जुर्माना एक जमानत याचिका की सुनवाई के दौरान लगाया। याची शिवपूजन पर दर्ज एफआईआर के अनुसार छह साल पहले उसका विवाह हुआ था। आरोप है कि दहेज की मांग पूरी नहीं होने की वजह से शिवपूजन के परिवारवाले बहू से मारपीट और उत्पीड़न करते थे।
महिला को अपने घर ले आए थे, लेकिन ससुराल वाले सुलह करके वापस ले गए। इसके कुछ समय बाद उन्हें अपनी बेटी की मौत की सूचना मिली। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में गला दबाकर हत्या की बात साबित हुई। इन हालात में जस्टिस अनंत कुमार ने शिवपूजन की बेल खारिज कर दी।

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