राज्य सरकार ने हड़ताली कर्मचारियों को दी राहत, हड़ताल के दौरान भी पूरा वेतन मिलेगा. वित्त विभाग ने काम नहीं तो वेतन नहीं के संबंध में जारी ऑर्डर का स्पष्टीकरण दिया है.
मुख्य सचिव की अध्यक्षता में बनी कमेटी के निर्णय के बाद इस बारे में वित्त विभाग की ओर से स्पष्टीकरण जारी किया गया है. इसके तहत नो वर्क नो पे का आदेश 5 अक्टूबर के बजाय 6 अक्टूबर से लागू होगा. इससे हड़ताली कर्मचारियों की वेतन कटौती संबंधी समस्या का हल हो गया है. हड़ताल अवधि का वेतन पी एल में समायोजित कर दिया गया है. जिनकी पीएल शेष नहीं है उनके मामलों का निस्तारण असाधारण अवकाश स्वीकृत करके किया जाएगा.
विधानसभा चुनाव के लिए आचार संहिता लगने से पहले विभिन्न विभागों के कर्मचारी अपनी-अपनी मांगों को लेकर हड़ताल पर उतर आए थे. इससे प्रदेश में सरकारी कामकाज लगभग ठप होने की स्थिति में आ गया था. इस बीच आचार संहिता लग जाने से हड़ताली कर्मचारियों की मांगों पर सरकार कोई निर्णय लेने की स्थिति में नहीं रही. लिहाजा कर्मचारी संगठनों ने अपने हड़ताल को बेनतीजा ही खत्म कर दिया था. उसके बाद सरकार ने नो वर्क नो पे का आदेश निकाला था. इसका कर्मचारी संगठनों ने काफी विरोध किया था.
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