मतदान केंद्र में पूजा-पाठ करने के मामले में रमन सिंह सरकार के सहकारिता और पर्यटन मंत्री दयालदास बघेल को चुनाव आयोग ने नोटिस जारी किया है।
20 नवंबर को दूसरे चरण में वोटिंग से पहले कूरा के मतदान केंद्र में अगरबत्ती जलाकर पूजा-पाठ किया था| बघेल नवागढ़ विधानसभा के भाजपा प्रत्याशी हैं|बघेल ने मतदान केंद्र की परिक्रमा की और ईवीएम को टीका भी लगाया। फिर ईवीएम को बकायदा प्रणाम किया। मतदान केंद्र के बाहर नारियल फोड़ा। इसके बाद उन्होंने वोट डाला। यह सब करते हुए उनके साथ मतदान केंद्र में बड़ी तादाद में समर्थक भी थे। उन्होंने इसकी वीडियो रिकार्डिंग भी कराई। तब तक मतदान केंद्र में पहुंचे दूसरे वोटर भी वोट नहीं डाल पाए।
बघेल का यह काम लोक प्रतिनिधित्व कानून और आईपीसी की धारा 171 के दायरे में आता है। लोक प्रतिनिधित्व कानून 1951 की धारा 126 के मुताबिक प्रचार थमने के बाद 48 घंटे की सीमा और मतदान वाले दिन केंद्र के भीतर कोई प्रत्याशी स्वयं का प्रचार नहीं कर सकता| आईपीसी के तहत कोई व्यक्ति, प्रत्याशी या दल, किसी भी बूथ के 100 मीटर के दायरे में ना कोई धार्मिक अनुष्ठान करेगा, न ही धार्मिक प्रतीक चिह्नों का प्रचार करेगा।
उनके पूजा करने का तरीका अजीब है। वह मंदिर में पूजा कर रहे हैं। पार्टी के सदस्यों के मुताबिक वे इस तरीके से रोज पूजा करते हैं|
बघेल का यह काम लोक प्रतिनिधित्व कानून और आईपीसी की धारा 171 के दायरे में आता है। लोक प्रतिनिधित्व कानून 1951 की धारा 126 के मुताबिक प्रचार थमने के बाद 48 घंटे की सीमा और मतदान वाले दिन केंद्र के भीतर कोई प्रत्याशी स्वयं का प्रचार नहीं कर सकता| आईपीसी के तहत कोई व्यक्ति, प्रत्याशी या दल, किसी भी बूथ के 100 मीटर के दायरे में ना कोई धार्मिक अनुष्ठान करेगा, न ही धार्मिक प्रतीक चिह्नों का प्रचार करेगा।
उनके पूजा करने का तरीका अजीब है। वह मंदिर में पूजा कर रहे हैं। पार्टी के सदस्यों के मुताबिक वे इस तरीके से रोज पूजा करते हैं|

No comments:
Post a Comment