चेक बाउंस मामले में राजपाल यादव को तीन महीने की जेल हो गयी है.
ट्रायल कोर्ट के सामने एक समझौते की रकम देने पर नाकाम रहने की वजह से हाईकोर्ट ने राजपाल यादव को तीन महीने जेल की सज़ा सुनाई है. इंदौर निवासी सुरेंदर सिंह से राजपाल यादव ने निजी आवश्यकता बताते हुए पांच लाख रुपए उधार लिए थे. इस रकम की वापसी के लिए यादव ने एक्सिस बैंक मुंबई का एक चेक सुरेंदर सिंह को दिया जोकि सितंबर 2015 में बैंक में जमा करने पर बाउंस हो गया था.
सुरेंदर सिंह ने वकील के माध्यम से राजपाल को इस संबंध में नोटिस भेजा. बावजूद इसके राजपाल ने परिवादी को भुगतान नहीं किया. इस पर राजपाल यादव के खिलाफ जिला कोर्ट में परिवाद दायर कर दिया.
सुरेंदर सिंह ने वकील के माध्यम से राजपाल को इस संबंध में नोटिस भेजा. बावजूद इसके राजपाल ने परिवादी को भुगतान नहीं किया. इस पर राजपाल यादव के खिलाफ जिला कोर्ट में परिवाद दायर कर दिया.
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