नेशनल हेराल्ड केस में कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी, उनकी मां सोनिया गांधी को सुप्रीम कोर्ट से थोड़ी राहत मिली है.
कोर्ट ने इस केस से जुड़े वर्ष 2011-12 के टैक्स मूल्यांकन के मामले में आयकर विभाग को उन दोनों के अलावा कांग्रेस के वरिष्ठ नेता ऑस्कर फर्नांडीस के खिलाफ जांच जारी रखने की इजाजत दे दी है.कि सुप्रीम कोर्ट ने यह केस पेंडिंग रहने तक आयकर विभाग को अपनी कार्यवाही पर लिया गया फैसला लागू करने से रोक दिया. कोर्ट ने कहा कि वह कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी और उनकी मां सोनिया गांधी की याचिकाओं के गुण-दोष पर कोई राय नहीं दे रहा है.
इस मामले पर पिछली सुनवाई 13 नवंबर को हुई थी, तब कोर्ट ने कांग्रेस के दोनों नेताओं को झटका देते हुए आयकर विभाग की ओर से उन्हें जारी नोटिस पर रोक लगाने से इनकार कर दिया था. हालांकि फिर कोर्ट ने दोनों की याचिका को सुनने के लिए स्वीकार कर लिया था.
इससे पहले 10 सितंबर को दिल्ली हाईकोर्ट ने साल 2011-12 के टैक्स आकलन के मामले को दोबारा खोले जाने के मामले में राहुल और सोनिया को राहत देने से इनकार कर दिया था. दिल्ली हाईकोर्ट के फैसले के बाद दोनों नेताओं ने सुप्रीम कोर्ट में अपील दायर कर नेशनल हेराल्ड और यंग इंडिया से जुड़े ‘टैक्स एसेसमेंट’ की दोबारा जांच के आयकर विभाग के आदेश पर रोक लगाने की मांग की थी.
आयकर विभाग ने राहुल और सोनिया को को वित्तवर्ष 2011-12 के आयकर संबंधी विवरण में यंग इंडिया से हुई कथित आय का जिक्र न करने पर नोटिस भेजा था. गौरतलब है कि कांग्रेस नेताओं के खिलाफ आयकर जांच का मुद्दा, भाजपा नेता सुब्रमण्यम स्वामी द्वारा नेशनल हेराल्ड मामले के संबंध में निचली अदालत में दाखिल की गई निजी आपराधिक शिकायत की जांच से उठा था. इस मामले में राहुल गांधी और सोनिया गांधी के साथ ऑस्कर फर्नान्डिस भी जमानत पर हैं.
इस मामले पर पिछली सुनवाई 13 नवंबर को हुई थी, तब कोर्ट ने कांग्रेस के दोनों नेताओं को झटका देते हुए आयकर विभाग की ओर से उन्हें जारी नोटिस पर रोक लगाने से इनकार कर दिया था. हालांकि फिर कोर्ट ने दोनों की याचिका को सुनने के लिए स्वीकार कर लिया था.
इससे पहले 10 सितंबर को दिल्ली हाईकोर्ट ने साल 2011-12 के टैक्स आकलन के मामले को दोबारा खोले जाने के मामले में राहुल और सोनिया को राहत देने से इनकार कर दिया था. दिल्ली हाईकोर्ट के फैसले के बाद दोनों नेताओं ने सुप्रीम कोर्ट में अपील दायर कर नेशनल हेराल्ड और यंग इंडिया से जुड़े ‘टैक्स एसेसमेंट’ की दोबारा जांच के आयकर विभाग के आदेश पर रोक लगाने की मांग की थी.
आयकर विभाग ने राहुल और सोनिया को को वित्तवर्ष 2011-12 के आयकर संबंधी विवरण में यंग इंडिया से हुई कथित आय का जिक्र न करने पर नोटिस भेजा था. गौरतलब है कि कांग्रेस नेताओं के खिलाफ आयकर जांच का मुद्दा, भाजपा नेता सुब्रमण्यम स्वामी द्वारा नेशनल हेराल्ड मामले के संबंध में निचली अदालत में दाखिल की गई निजी आपराधिक शिकायत की जांच से उठा था. इस मामले में राहुल गांधी और सोनिया गांधी के साथ ऑस्कर फर्नान्डिस भी जमानत पर हैं.
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