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Saturday, December 08, 2018

SC ने अरुण जेटली के खिलाफ याचिका को खारिज कर क्यों लगाया वकील पर 50 हजार का जुर्माना

SC ने अरुण जेटली के खिलाफ याचिका को खारिज कर क्यों लगाया वकील पर 50 हजार का जुर्माना|

सुप्रीम कोर्ट ने आरबीआई कैपिटल रिजर्व के संबंध में वित्त मंत्री अरुण जेटली के खिलाफ आरोप लगाने वाली याचिका को खारिज कर दिया है| साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने अरुण जेटली के खिलाफ आरोप को खारिज कर वकील पर 50 हजार रुपये का जुर्माना लगाया गया है|
वकील मनोहर लाल शर्मा ने वित्त मंत्री अरुण जेटली के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में एक पीआईएल दायर की थी| और जेटली के खिलाफ कार्रवाई की मांग की गयी थी| वकील ने बताया था कि वह कुछ कंपनियों को ऋण छोड़ने के लिए आरबीआई के पूंजीगत रिजर्व को हड़प लेना चाहते हैं|
मुख्य न्यायाधीश रंजन गोगोई और न्यायमूर्ति एस. के. कौल की पीठ ने कहा हमें इस पीआईएल पर विचार करने की कोई भी वजह नजर नहीं आ रही है|
पीठ ने शीर्ष अदालत की रजिस्ट्री को भी आदेश दिया कि मनोहर लाल शर्मा को तब तक अन्य कोई पीआईएल दाखिल करने की परमिशन नहीं दी जाए, जब तक वह 50 हजार रुपये का जुर्माना जमा नहीं कर देते है|

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