modi सरकार की इस स्कीम में हुआ बड़ा बदलाव, जानिए कितनी बार निकल सकते है पैसा
(Modi Government's big change in this scheme, know how many times can get money)केंद्र सरकार ने अकाउंटहोल्डर्स को नेशनल पेंशन स्कीम फंड से प्रीमैच्योर विदड्रॉल करने की अनुमति दे दी है. अब NPS सब्सक्राइबर जरूरत पड़ने पर केवल तीन साल बाद भी NPS अकाउंट से पैसा निकाल सकते हैं. अगर आप एनपीए मैच्योर होने पर पैसे निकालते हैं तो इसके लिए आपको टैक्स नहीं देना होगा. 3 बार कर सकेंगे आंशिक विदड्रॉल:-
वित्त मंत्रालय द्वारा जारी बयान के मुताबिक, Tier I NPS सब्सक्राइबर्स को तीन बार आशिंक रूप से एनपीएस से विदड्रॉल की अनुमति होगी. विदड्रॉल की लिमिट उस वक्त NPS अकाउंट में मौजूद बैलेंस के 25 फीसदी से ज्यादा नहीं हो सकती. हालांकि सब्सक्राइबर्स के Tier-II अकाउंट से विदड्रॉल पर कोई प्रतिबंध नहीं है.
जाने क्यों दी यह सुविधा:-
NPS एक फ्यूचर सेविंग अकाउंट है और सब्सक्राइबर के रिटायर हो जाने के बाद ही वह इसका पैसा प्राप्त कर सकता है. ऐसे में सब्सक्राइबर्स के समक्ष अचानक आई वित्तीय जरूरतों की संभावना को देखते हुए सरकार ने NPS अकाउंट से आंशिक विदड्रॉल की अनुमति दी है. इसके अलावा दो आंशिक विदड्रॉल के बीच मिनिमम 5 साल के गैप वाले नियम को भी 10 अगस्त 2017 से हटा दिया गया है.जाने क्या है Tier-I और Tier-II:-
NPS में दो तरह के अकाउंट होते हैं Tier-I और Tier-II. Tier-I एक रिटायरमेंट अकाउंट होता है, जिसे हर सरकारी कर्मचारी के लिए खुलवाना अनिवार्य है. वहीं Tier-II एक वॉलेंटरी अकाउंट होता है, जिसमें कोई भी वेतनभोगी अपनी तरफ से इन्वेस्टमेंट शुरू कर सकता है और कभी भी पैसे निकाल सकता है.
कैसे खुलेगा अकाउंट:-
सरकार ने नेशनल पेंशन सिस्टम (NPS) में योजना के लिए सरकारी और निजी बैंकों को प्वॉइंट ऑफ प्रेजेंस बनाया है. आप किसी भी नजदीकी बैंक ब्रांच में जाकर अकाउंट खुलवा सकते हैं. इसके लिए आपको बर्थ सर्टिफिकेट, 10वीं की डिग्री, एड्रेस प्रूफ और आई कार्ड की जरूरत होती है. रजिस्ट्रेशन फॉर्म बैंक से मिल जाता है. अगर आप एनपीए मैच्योर होने पर पैसे निकालते हैं तो इसके लिए आपको टैक्स नहीं देना होगा.

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