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Thursday, January 03, 2019

Supreme court ने दोबारा दी Maggie मामले में कार्यवाही की अनुमति

Supreme court ने दोबारा दी Maggie मामले में कार्यवाही की अनुमति.

(Supreme court again allowed the proceedings in the Maggie case)
सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को तीन साल बाद राष्ट्रीय उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग में लंबित नेस्ले के मैगी मामले में कार्यवाही की अनुमति दे दी। जस्टिस डीवाय चंद्रचूड की अध्यक्षता वाली बेंच ने आयोग से कहा कि मैगी के नमूनों के बारे में मैसूर स्थित केंद्रीय खाद्य प्रौद्योगिकी संस्थान की रिपोर्ट कार्यवाही का आधार बनेगी।पहले सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई पर रोक लगाई थी:-
उपभोक्ता मामलों के मंत्रालय ने 2015 में नेस्ले इंडिया के खिलाफ एनसीडीआरसी में शिकायत दर्ज कराई थी। मंत्रालय ने यह शिकायत तीन दशक पुराने उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम के तहत दर्ज कराई थी और कंपनी से 640 करोड़ रुपए का हर्जाना मांगा था।सरकार के इस अभियोग पर नेस्ले इंडिया ने अक्टूबर 2015 में आपत्ति दर्ज कराई थी। उसका कहना था कि सरकार जो आरोप लगा रही है उन्हें बॉम्बे हाईकोर्ट 13 अगस्‍त 2015 को खारिज कर चुका है।
कंपनी ने जताई थी आपत्ति:-
नेस्ले इंडिया की इस दलील पर सुप्रीम कोर्ट ने एनएसडीआरसी की ओर से की जा रही सुनवाई पर रोक लगा दी थी। बॉम्बे हाईकोर्ट ने इस मामले में मैगी नूडल्‍स पर लगाए गए देशव्‍यापी प्रतिबंध को गलत साबित किया था.

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