केजरीवाल सरकार को बड़ा झटका, एंटी करप्शन ब्यूरो का नियंत्रण होगा उपराज्यपाल के पास.
(A major setback to the Kejriwal government, anti-corruption bureau will be under the control of the Lt. Governor)सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार और दिल्ली सरकार के बीच शक्तियों के बंटवारे से जुड़ी याचिकाओं पर फैसला सुनाया. जस्टिस एके सीकरी और जस्टिस अशोक भूषण की बेंच ने प्रशासनिक अधिकारियों की नियुक्ति और तबादले को लेकर अलग-अलग राय जाहिर की.
सुप्रीम कोर्ट ने यह साफ किया कि दिल्ली पुलिस का नियंत्रण दिल्ली सरकार के पास नहीं केंद्र के पास होगा. इसके साथ ही केजरीवाल सरकार को बड़ा झटका देते हुए जस्टिस सीकरी ने कहा कि एंटी करप्शन ब्यूरो का नियंत्रण उपराज्यपाल के पास रहेगा.पिछले साल 4 जुलाई को सुप्रीम कोर्ट की संविधान पीठ ने दिल्ली सरकार बनाम एलजी अधिकार विवाद में सिर्फ संवैधानिक प्रावधानों की व्याख्या की थी. पांच सदस्यीय संविधान पीठ ने कहा था कि कानून बनाना दिल्ली सरकार का अधिकार है. संविधान पीठ ने इस बात को सर्वसम्मति से माना था कि असली शक्ति मंत्रिमंडल के पास है और चुनी हुई सरकार से ही दिल्ली चलेगी. सुप्रीम कोर्ट ने साफ किया था कि उपराज्यपाल अनिल बैजल को स्वतंत्र फैसला लेने का अधिकार नहीं है और उन्हें मंत्रिपरिषद की मदद और सलाह पर काम करना होगा. केंद्र सरकार ने दो साल के अंदर दूसरी बार रेलवे बोर्ड के पूर्व अध्यक्ष अश्विनी लोहानी को एयर इंडिया का अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक नियुक्त किया है.
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