अगर आपने नही किया है ये काम तो जल्द करे वरना हो जायगा आपका पैन कार्ड रद्द.
(If you did not do this work soon or else your PAN card can be canceled)आपने पैन कार्ड को आधार से लिंक नहीं किया है तो आपको काफी परेशानी हो सकती है. इनकम टैक्स ऐक्ट की धारा 139एए के तहत आपका पैन इनवैलिड माना जाएगा. पैन कार्ड से आधार को जोड़ने की समयसीमा 31 मार्च के काफी पास आ जाने के बाद भी अब तक 50 प्रतिशत पैनकार्ड धारकों ने ही अपने आधार को पैन से जोड़ा है. इनमें से 23 करोड़ लोगों ने ही पैन से आधार जोड़ा है.
आगे जानिए कैसे आसानी से आप पैन को आधार से लिंक कर सकते हैं.ने बताया कि 567678 या 56161 पर एसएमएस भेज कर आधार को पैन से लिंक किया जा सकता है.
पैन इनवैलिड हो जाएगा:- आधार कार्ड को लिंक करने की अंतिम तिथि पहले 30 जून, 2018 तय की गई थी, जिसे बढ़ाकर अब 31 मार्च, 2019 कर दी गई है अगर आपने तय समय-सीमा के भीतर पैन को आधार कार्ड से लिंक नहीं किया, तो इनकम टैक्स ऐक्ट की धारा 139एए के तहत आपका पैन इनवैलिड माना जाएगा.
होंगी ये परेशानियां:- एक्सपर्ट्स बताते हैं कि अब आप ऑनलाइन ITR फाइल नहीं कर पाएंगे. आपका टैक्स रिफंड फंस सकता है. और PAN कार्ड इनवैलिड हो जाएगा.
1. ऐसे करें वेबसाइट के जरिए लिंक-सबसे पहले आयकर विभाग की ई-फाइलिंग वेबसाइट www.incometaxindiaefiling.gov.in पर जाएं. यहां पर बाईं तरफ दिए गए लाल रंग के 'लिंक आधार' पर क्लिक करें. अगर आपका अकाउंट नहीं बना है तो रजिस्ट्रेशन कीजिए. लॉगइन करते ही पेज खुलेगा. ऊपर दिख रही ब्लू स्ट्रिप में प्रोफाइल सेटिंग चुनें. प्रोफाइल सेटिंग में आपको आधार कार्ड लिंक करने का ऑप्शन दिखेगा. इसे सेलेक्ट करें. यहां दिए गए सेक्शन में अपना आधार नंबर और कैप्चा कोड भरें. जानकारी भरने के बाद नीचे दिख रहे 'लिंक आधार' ऑप्शन पर क्लिक करें.
2.ऐसे करें मोबाइल के जरिए लिंक-आप एसएमएस बेस्ड सर्विस का इस्तेमाल करते अपने पैन से आधार को लिंक कर सकते हैं. इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने बताया कि 567678 या 56161 पर एसएमएस भेज कर भी लिंक किया जा सकता है.
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