केंद्र सरकार या फिर राज्य सरकार कौन होगा दिल्ली का असली बॉस.
(Who will be the central government or the state government, the real boss of Delhi)सुप्रीम कोर्ट आज दिल्ली का असली बॉस तय करेगा. केंद्र सरकार या फिर राज्य सरकार? पिछले साल 1 नवंबर को दिल्ली हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ केजरीवाल सरकार की याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुरक्षित रख लिया था. पिछले साल 4 जुलाई को सुप्रीम कोर्ट की संविधान पीठ ने दिल्ली सरकार बनाम एलजी अधिकार विवाद में सिर्फ संवैधानिक प्रावधानों की व्याख्या की थी. पांच सदस्यीय संविधान पीठ ने कहा था कि कानून बनाना दिल्ली सरकार का अधिकार है.
संविधान पीठ ने इस बात को सर्वसम्मति से माना था कि असली शक्ति मंत्रिमंडल के पास है और चुनी हुई सरकार से ही दिल्ली चलेगी. कोर्ट ने उस वक्त कहा था कि कानून व्यवस्था, पुलिस और ज़मीन को छोड़ कर बाकी मामलों में उपराज्यपाल स्वतंत्र रूप से काम नहीं कर सकते. सुप्रीम कोर्ट ने साफ किया था कि उपराज्यपाल अनिल बैजल को स्वतंत्र फैसला लेने का अधिकार नहीं है और उन्हें मंत्रिपरिषद की मदद और सलाह पर काम करना होगा. उस वक्त सुप्रीम कोर्ट ने विवाद की वजह बने मामलों पर अलग से कोई फैसला नहीं दिया था. अब इन्हीं मामलों पर आज फैसला आने की उम्मीद है.
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