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Saturday, March 16, 2019

अनिल अंबानी द्वारा 453 करोड़ की बकाया राशि का भुगतान न करने पर हो सकती है तीन महीने की जेल

अनिल अंबानी द्वारा 453 करोड़ की बकाया राशि का भुगतान न करने पर हो सकती है तीन महीने की जेल.

(Anil Ambani can pay a fine of Rs 453 crore on non-payment of three months' jail)
रिलायंस कम्युनिकेशंस की याचिका पर फैसला सुनाते हुए एनसीएलएटी ने भारतीय स्टेट बैंक को 260 करोड़ रुपये की टैक्स रिफंड की राशि को एरिक्सन को दिए जाने के मामले में किसी तरह का निर्देश दिए जाने से इनकार कर दिया है। एनसीएलएटी के इस आदेश के बाद अनिल अंबानी की मुश्किलें बढ़ सकती है। सुप्रीम कोर्ट की तरफ से चार हफ्तों के भीतर कर्ज चुकाए जाने के आदेश के बाद रिलायंस कम्युनिकेशंस ने बैंकों से कंपनी के टैक्स रिफंड की 260 करोड़ रुपये की रकम सीधे एरिक्सन को जारी किए जाने की अपील की थी। 
सुप्रीम कोर्ट ने रिलायंस कम्युनिकेशंस के चेयरमैन अनिल अंबानी को अवमानना का दोषी करार देते हुए चार हफ्तों के चार हफ्तों के भीतर एरिक्सन की 453 करोड़ रुपये की बकाया राशि का भुगतान करने का आदेश दिया था। कोर्ट ने कहा था कि अगर वह ऐसा करने में नाकाम रहते हैं, तो उन्हें तीन महीने के लिए जेल जाना पड़ सकता है।
एरिक्सन ने 550 करोड़ रुपये का बकाया नहीं चुकाने के मामले में अनिल अंबानी, रिलायंस टेलीकॉम के चेयरमैन सतीश सेठ और रिलायंस इन्फ्राटेल की चेयरपर्सन छाया विरानी और एसबीआई के चेयरमैन के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में अवमानना की याचिका दायर की थी।

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