होली के हुड़दंग में महिलाओं से की छेड़छाड़ तो जाना पड़ेगा जेल
होली पर अक्सर महिलाएं भी खूब रंग खेलती हैं ऐसे में यदि कोई पुरुष उनके साथ जोर जबरदस्ती करे या उनको आपत्तिजनक तरीके से छूने की कोशिश करे तो उसके खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई भी हो सकती है|महिला की शिकायत पर आरोपी को तुरंत गिरफ्तार किया जा सकता है|
होली का त्योहार रंग और उल्लास से भरा होता है इस त्योहार पर लोग जमकर होली खेलते है एक दूसरे को रंगों से सराबोर कर देते हैं लेकिन इस त्योहार के जोश में आप जाने अनजाने कानूनी पचड़े में भी पड़ सकते हैं|
इसलिए त्योहार पर भी उनके साथ कोई जोर जबरदस्ती करना किसी को भी महंगा पड़ सकता है| महिलाओें के साथ-साथ बच्चों के साथ भी जोर जबरदस्ती या छेड़छाड़ या उत्पीड़न के मामले में भी सख्त कार्रवाई हो सकती है|पुलिस महिलाओं के साथ होने वाले ऐसे मामलों में आरोपी के खिलाफ धारा 354 के तहत मुकदमा दर्ज करती है. आइए पहले जानते हैं आईपीसी की धारा 354 के बारे मे गलत मंशा के साथ महिलाओं से किया गया बर्ताव भी इसी धारा के दायरे में आता है| क्या होती है सजा बच्चों के साथ जोर जबरदस्ती या छेड़छाड़ या उत्पीड़न के मामले में पॉक्सो एक्ट के तहत कार्रवाई की जाती है| ये शब्द अंग्रेजी से आता है इसका पूर्णकालिक मतलब होता है|प्रोटेक्शन आफ चिल्ड्रेन फ्राम सेक्सुअल अफेंसेस एक्ट 2012 यानी लैंगिक उत्पीड़न से बच्चों के संरक्षण का अधिनियम 2012 इस एक्ट के तहत नाबालिग बच्चों के साथ होने वाले यौन अपराध और छेड़छाड़ के मामलों में कार्रवाई की जाती है|
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