1 अप्रैल से छोटे कारोबारियों को मिलेगी राहत, वित्त मंत्रालय ने किये ये दो नोटिफिकेशन जारी.
(small businesses will get relief from april 1, two notifications issued by the finance ministry)छोटे कारोबारियों को जल्द ही सरकार एक बड़ी राहत देने वाली है. वित्त मंत्रालय की ओर से GST रजिस्ट्रेशन का दायरा बढ़ाने का नोटिफिकेशन जारी हो गया है.
40 लाख रुपये तक के सालाना टर्नओवर पर रजिस्ट्रेशन नहीं कराना होगा. यह छूट 1 अप्रैल से लागू होगी. इसके अलावा 1.5 करोड़ रुपये तक का कारोबार करने वाली इकाइयों को एकमुश्त टैक्स (कंपोजीशन) की योजना भी एक अप्रैल से लागू होगी.कई कारोबरियों को मिलेगा फायदा:- कंफ़ेडरेशन ऑफ़ आल इंडिया ट्रेडर्स (कैट) की ओर से जारी बयान में कहा गया है कि इस फैसले से छोटे व्यापारियों को फायदा मिलेगा. जीएसटी में छूट की सीमा को 20 लाख रुपये से बढ़ाकर 40 लाख रुपये करने से लगभग 10 लाख छोटे व्यापारी टैक्स दायरे से बाहर हो सकते हैं, जो काफी हद तक अच्छा रहेगा.
10 जनवरी को लिया गया था ये फैसला:- वित्त मंत्री अरुण जेटली की अध्यक्षता वाली जीएसटी काउंसिल ने 10 जनवरी को ये फैसला किया था. परिषद में राज्यों के वित्त मंत्री शामिल हैं. वित्त मंत्रालय के बयान के अनुसार ये फैसला 1 अप्रैल से प्रभावी होंगे. सेवा प्रदाताओं के पंजीकरण के लिये सीमा 20 लाख रुपये तथा विशेष श्रेणी वाले राज्यों के मामले में सीमा 10 लाख रुपये है. साथ ही जीएसटी एक मुश्त योजना के तहत अब 1.5 करोड़ रुपये के कारोबार वाले कारोबारी आएंगे जबकि अबतक यह सीमा 1.0 करोड़ थी. इसके तहत कारोबारियों को एक प्रतिशत कर देना होता है. यह एक अप्रैल से लागु होगा.

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