सुप्रीम कोर्ट का आदेश अगर मद्रास HC ने नहीं लिया फैसला तो हट जाएगा बैन.
(supreme court orders if madras hc not taken decision will be withdrawn)TikTok पर लगा बैन हट सकता है. सुप्रीम कोर्ट ने टिक टॉक पर लगे बैन के खिलाफ दायर याचिका पर सुनवाई करते हुए मद्रास हाईकोर्ट को 24 अप्रैल तक बैन के आदेश पर विचार करने का निर्देश दिया है. सुप्रीम कोर्ट ने कहा है अगर मद्रास हाईकोर्ट ने इस पर विचार नहीं किया तो यह रोक हट जाएगी.
मद्रास हाईकोर्ट ने टिकटॉक ऐप पर बैन लगाने का आदेश दिया था. हाईकोर्ट के इस फैसले के खिलाफ TikTok ऐप की मालिक चीनी कंपनी Bytedance Technology ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था. हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने कंपनी की याचिका पर सुनवाई करते हुए कहा कि फिलहाल मद्रास हाई कोर्ट इस मामले की सुनवाई कर रहा है. ऐसे में बैन को लेकर कोई फैसला नहीं किया जा सकता है.
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